शुल्क प्रतिपूर्ति में यदि कोई छात्र/छात्रा छात्रवृत्ति पाने से वंचित होतें है तो इसके लिये सम्बन्धित शिक्षण संस्था उत्तरदायी होगी

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म‌ऊ- जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी साहित्य निकष सिंह ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा संचालित अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, उ०प्र० की पूर्वदशम छात्रवृत्ति एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति / शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत नियमावली 2023 में यह प्राविधान है कि निजी (Pvt) श्रेणी के शिक्षण संस्थाओं में अध्यनरत छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति / शुल्क प्रतिपूर्ति प्रदान की जायेगी, जो संस्था NSP (National Scholarship Portal) पर पंजीकृत हो।
उन्होंने यह भी बताया कि जनपद की समस्त निजी (Pvt) श्रेणी के शिक्षण संस्थाओं को निर्देशित किया जाता है कि यदि आपके संस्था में अध्यनरत अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र/छात्राओं द्वारा राज्य सरकार द्वारा संचालित छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत आवेदन किया गया है तो यह सुनिश्चित कर लें कि उक्त शिक्षण संस्थाओं का नाम NSP (National Scholarship Portal) पर पंजीकृत है अथवा नहीं। यदि उक्त संस्था NSP पर पंजीकृत नही है तो उक्त संस्था को NSP (National Scholarship Portal) पर पंजीकृत करायें तथा यह भी सुनिश्चित कर लें कि किसी भी छात्र/छात्राओं का आवेदन पत्र निम्न कारण Whether Institute Registered on NSP Portal or Not से संदेहास्पद श्रेणी में नही है। यदि उक्त कारण से किसी भी छात्र/छात्राओं का डाटा संदेहास्पद है तो अपनी संस्था का U-Dise/AISHE/NCVET Code के साथ जिला अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, मऊ के कार्यालय से सम्पर्क स्थापित कर उक्त संदेहास्पद कारण का निस्तारण कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में यदि कोई छात्र/छात्रा छात्रवृत्ति पाने से वंचित होतें है तो इसके लिये सम्बन्धित शिक्षण संस्था उत्तरदायी होगी।